Jaunpur News: बाल विवाह में सम्मिलित लोगों को होगी 2 साल की सजा

Journalist Rajan

Jaunpur news

एक लाख रुपए का लग सकता है जुर्माना

जौनपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी बिजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 को 10 जनवरी 2007 से अधिसूचित किया गया है, और 01 नवम्बर 2007 से लागू किया गया है। कानून के अनुसार लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की शादी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। अगर कम उम्र के लड़के या लड़की की शादी हो रही है तो यह एक बाल विवाह है। बाल विवाह में विवाह में सम्मिलित लोगों को दो वर्ष की कारावास और एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनो हो सकता है। महिलाओं को केवल जुर्माना होगा। बाल विवाह के दोषियों में घराती हों अथवा बराती हों पड़ोसी हों, टेन्ट हाउस वाले, बाजा वाले, हलवाई, नाई, पण्डित, मौलवी, फादर सभी को दोषी माना गया है। हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी के नाते आप इसकी सूचना 1098 पर दें। 1098 पर सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा और शिकायत पर प्रभावी कार्यवाही भी की जायेगी। सभी जनमानस के सहयोग से बाल विवाह मुक्त जौनपुर बनाये जाने के लिए सहयोग अपेक्षित हैं

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